हरियाणा श्रमिक के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। |
Labour Department Haryana Haryana Labour Education Fund YojanaShort Details Of Scheme Notification |
Important Dates |
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees |
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details |
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- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता 3 बच्चों तक तक देय होगी।
- पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
- जो छात्र स्वंय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के लाभ के पात्र नहीं होगें।
- विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
- छात्र के स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में स्कूल के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य की किसी भी संस्था/स्कूल/काॅलेज में पढ़ाई कर रहे है इस वित्तीय सहायता के पात्र होगे।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
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Required Documents |
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- बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र।
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits |
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- प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) : 8,000/-रू प्रति वर्ष
- सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स : 10,000/- रूपए प्रति वर्ष
- उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) : 15,000/- रूपए प्रति वर्ष
- स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) : 20,000/- रूपए प्रति वर्ष
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